कलेक्टर अवनीश शरण ने की बडी कार्रवाई : जिला सहकारी बैंक के पांच कर्मचारियों को किया बर्खास्त
बिलासपुर छत्तीसगढ़ उजाला। अलग अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर सहकारी बैंक के पांच कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा दो कर्मचारियों का डिमोशन कर दिया गया है। यह कार्रवाई यह कार्रवाई कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में आयोजित स्टाफ उप समिति की बैठक में लेने के बाद की गई है। बैठक में उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थायें बिलासपुर, सदस्य उप संचालक कृषि, सदस्य एवं बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सचिव के रुप उपस्थित थे।
जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनमें पहला 01. करूणेश कुमार चंद्राकर कनिष्ठ लिपिक शाखा अकलतरा है। उसके द्वारा रामकुमार पिता रंगनाथ, ग्राग डोंगरी जो कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित कोरबी बैंक शाखा बलौदा का ऋणी सदस्य है और लघु कृषक भी है। उन्हे समिति के द्वारा दीर्घ कृषक के रुप में के०सी०सी० ऋण वितरण पात्रता से अधिक किया गया। जब मामले में जांच कराई गई तो जांच अधिकारी संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें संभाग बिलासपुर ने आरोपी को दोषी पाया। साथ ही करूणेश कुमार चंद्राकर तात्कालिन शाखा अकलतरा (कनिष्ठ लिपिक) को एक अन्य प्रकरण में जो कि शाखा अकलतरा के पुराना रिवाल्विंग खाता जिसमें 23.03.2013 पर राशि 1,53,82,902.00 का समायोजन किया गया था जो कि पूर्णतः गलत था। इन खातों में (अंतिम बेलेब्स जिरो नये रिव्हाल्विंग खातों में ट्रासंफर किया गया) का योग जमा की गई राशि 1,53,82,902.00 के बराबर नही है। राशि का उपयोग समिति को भुगतान करने व धान खरीदी भुगतान हेतु उपयोग कर लिया गया है। इस प्रकार राशि 1,53,82,902.00 का गबन किया गया।02 मामले में पंकज भूषण मिश्रा और शांतादेवी मिश्रा का संयुक्त सीपत शाखा में संचालित है। खाते से अलग अलग दिनांक में कुल 95000.00 रुपए का आहरण शाखा मालखरौदा से किये जाने संबंधी जांच कराई गई। इस मामले में कराने पर आरोप प्रमाणित पाया गया है। बैंक के केश क्लियरिंग खाते को डेबिट किया जाना पाया गया है।
03. मामला विरेन्द्र कुमार आदित्य संस्था प्रबंधक शाखा मालखरौदा ने पंकज भूषण मिश्रा एवं शांतादेवी मिश्रा का संयुक्त खाता जो सीपत शाखा में संचालित है से अलग अलग दिनांक में 95000.00 रुपए का आहरण शाखा मालखरौदा से किये जाने संबंधी जांच कराई गई। इस संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया। जांच अधिकारी के द्वारा आरोपों की जांच कर आरोप को प्रमाणित पाया गया है तथा बैंक के केश क्लियरिंग खाते को डेबिट किया जाना पाया गया है।
04. मामले में प्रकाश चंद कुभंज लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर निंलंबित (तात्कालिन शाखा करगीरोड) को खाताधारकों/बैंक के अनपोस्टेड खातों से अनियमित तरीके से नगद एवं ट्रांसफर करके गड़बड़ी करने का आरोप लगा था। इसके संबंध में जांच कराई गई। जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन मे बताया कि खाताधारकों एवं अनपोस्टेड की राशि गड़बड़ी राशि मूलधन 3091506.00 तथा ब्याज की राशि 51496.00 रूपय पाये जाने पर उक्त राशि जमा करायी गई है। आरोप प्रमाणित हुआ है।
05. श्री शंशाक शास्त्री, भृत्य प्रधान कार्यालय के द्वारा मई 2018 से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने के संबंध में आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र जारी किया गया था। जांच में अनुपस्थिति की बात सही पाई गई।
06 श्री संतोष कुमार सोनी, पर्यवेक्षक (ताम्यगलिये पर्यवेक्षक शाखा अकलतरा) शाखा जांजगीर को शाखा अकलतरा के पुराना रिव्हाल्विंग बता दिनांक 23.03.2013 पर राशि 1,53,82,902 का तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा रामायोजन किया गया था जो कि पूर्णतः गलत था। इन खातों में (अंतिम बेलेन्स जिसे नये रिहाल्विंग आतों में ट्रासंफर किया गया) का योग जमा की गई राशि 1,53,82,902.00 के बराबर नहीं है। राशि का उपयोग समिति को भुगतान करने व धान खरीदी के भुगतान के अग्रेषण किये जाने की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाया गया। इसलिए संस्था प्रबंधक के पद पर पदावनत किया गया है।
माधव सिंह चौहान शाखा प्रबंधक, शाखा करगीरोड को समितियों का के.सी.सी. अंतर्गत ऋण वितरण का समायोजन विलंब किये जाने, केश रेक्टिफिकेशन खाता से जमा/नामे किये जाने आदि के संबंध में आरोप पत्र जारी किया गया।आरोप प्रमाणित होने पर माधव सिंह चौहान शाखा प्रबंधक, शाखा करगीरोड़ के एक अन्य प्रकरण में प्रकाश कुंभज बैंक कर्मचारी के साथ में 13. 08.2021 से अब तक लगभग 30 किसानों के खाते से अनियमित तरीके से राशि नगद एवं ट्रांसफर कर गड़बड़ी किये जाने पर पदावनत किया गया है। कलेक्टर एवं प्राधिकृत अधिकारी भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये है।