छत्तीसगढ़ उजाला रायपुर
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनने के बाद रायपुर की एक निचली अदालत ने ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है. अदालत ने 16 अप्रैल के एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया. जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनाया जा सकता है.
एक आरटीआई कार्यकर्ता के दावे के आधार पर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार राज्य में सत्ता में थी, तब एफआईआर दर्ज की गई थी. लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी ईओडब्ल्यू-एसीबी अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रही. वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई थी. ट्रायल कोर्ट ने अब क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और एफआईआर रद्द कर दी है.अंततः एक ईमानदार अफसर की जीत हुई।सत्ता बदलने के बाद भूपेश सरकार का रवैया गलत था आज यह साबित हो गया।