धर्म

ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका : तहखाने (तलगृह) में पूजा-पाठ जारी रहेगा, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज

छत्तीसगढ उजाला

 

वाराणसी (छत्तीसगढ उजाला)। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है। व्यास जी के तहखाने (तलगृह) में विग्रह की पूजा की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पूजा जारी रहेगी। 6 फरवरी को अगली सुनवाई है।

सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया कमेटी के वकील से कोर्ट ने पूछा है कि बेसिक आदेश 17 जनवरी 2024 का है, उसको क्यों चुनौती नहीं दी? इस पर कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण तुरंत आना पड़ा। उसे ( बेसिक आदेश को) भी चुनौती देंगे।

व्यास जी तहखाने में पूजा का दूसरा दिन
इस बीच, व्यास जी के तहखाने में पूजा का आज दूसरा दिन है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर, मुस्लिम पक्ष ने बंद का आह्वान किया है। इंतजामिया कमेटी की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर सभी मुस्लिमों से अपील की गई है कि वे आज अपनी दुकानें बंद रखें और जुमे की नमाज पढ़ें। आज जुमे की नमाज में भारी संख्या में लोग पहुंचे। मस्जिद में इतने लोग पहुंच गए कि उन्हें दूसरी मस्जिदों में भेजना पड़ा।

हिंदू पक्ष ने दायर की कैविएट
इस बीच, हिंदू पक्ष की ओर से भी हाई कोर्ट में कैविएट दायर की गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि उन्हें सुने बगैर हाई कोर्ट कोई फैसला न दे।

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