मध्यप्रदेशराज्य

शहडोल में भी प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई: 14 स्कूलों पर कलेक्टर ने लगाया 28 लाख का जुर्माना

एमपी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा पेरेंट्स को लूटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है.  हाल ही में जबलपुर कलेक्टर ने शिक्षा माफिया द्वारा अवैध वसूली को लेकर कार्रवाई की थी. इस दौरान 11 स्कूलों के संचालकों को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही पेरेंट्स को अवैध रूप से ली गई अतिरिक्त फीस वापस करने के भी निर्देश दिए थे. अब शहडोल से भी ऐसा ही मामला सामने आ गया. दरअसल शहडोल कलेक्टर ने 14 प्राइवेट स्कूलों पर 28 लाख का जुर्माना लगाया है.

फीस, स्कूल ड्रेस और किताबों के वाहने वसूल रहे थे पैसे

शहडोल जिले के 14 प्राइवेट स्कूलों में कलेक्टर ने जांच के बाद जुर्माने की कार्रवाई की है. ये सभी स्कूल पेरेंट्स से किताबों के बढ़े हुए दाम, ड्रेस बदलकर और फीस में बढ़ौतरी कर वसूली कर रहे थे. जिला कलेक्टर ने इन 14 प्राइवेट स्कूलों पर 28 लाख का जुर्माना लगाने के साथ स्कूल संचालकों से पेरेंट्स को बढ़ी हुई राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं. सभी 14 स्कूलों पर 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है.

शिक्षा विभाग को मिल रहीं थी शिकायतें

जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा की जा रही वसूली को लेकर लगातार शिकायतें आ रहीं थी. जांच में 14 स्कूलों का नाम सामने आया है. इन सभी को अतिरिक्त राशि को वापस करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आगामी शैक्षणिक सत्र में स्कूल फीस में वृद्धि न करने, स्कूल ड्रेस में परिवर्तन न करने और किताबों के लिए कीमत तय करने के भी निर्देश दिए गए हैं.

30 दिन के अंदर जमा करें जुर्माना

कलेक्टर तरुण भटनागर ने स्कूलों को आदेश दिया है कि सत्र 2022-23 से अभी तक फीस बढ़ाकर पेरेंट्स से जो राशि एक्सट्रा ली गई है. 30 दिन के भीतर उसे पेरेंट्स को ऑनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से वापस करें. इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल 2-2 लाख जुर्माना  लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा करें. अन्यथा राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी.

News Desk

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