बिलासपुर

*2024 के कुल 941 दोषमुक्त प्रकरणों की आईजी शुक्ला द्वारा की गई समीक्षा, पाक्सो एक्ट में गंभीरता से जॉच किये जाने दिये गये निर्देश* *समिति द्वारा विवेचक की त्रुटि के कारण हुए दोषमुक्ति के कारणों की समीक्षा की जाकर जिम्मेदारी निर्धारित करने पुलिस अधीक्षकों को दिये गये निर्देश*

छत्तीसगढ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। आज दिनांक 03 अप्रैल, 2024 को डॉ. संजीव शुक्ला, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा बिलासपुर रेंज के जिलों में माह जनवरी, 2024 के दोषमुक्त प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में जिला बिलासपुर के 211, रायगढ़ के 153, कोरबा के 155, जांजगीर-चांपा के 88, मुंगेली के 63, गौ.पे.म. के 35, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के 134, सक्ती के 102 कुल 941 प्रकरणों की समीक्षा की गई। इनमें सत्र प्रकरण के 110 तथा अन्य न्यायालयों के 831 प्रकरण रहे।
उपरोक्त 941 प्रकरणों में पीड़ित पक्षद्रोही होने से कुल 56, गुण-दोष के आधार पर 52 प्रकरणों में अपराधी दोषमुक्त होना पाया गया । विवेचक की त्रुटि से दोषमुक्त हुए 05 प्रकरणों में रायगढ़ व मुंगेली के क्रमशः 02-02, कोरबा के 1 प्रकरण पाये गये । इसमें संबंधित पुलिस अधीक्षकों को विवेचकों की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आश्यक कार्यवाही करने निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिरीक्षक शुक्ला द्वारा पाक्सो एक्ट में विवेचकों के गंभीरता से विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। साईबर टीप लाईन से प्राप्त प्रकरणों की जॉच कर विधिवत कार्यवाही अमल में लाने कहा गया । एन.डी.पी.एस. एक्ट की विवेचना के दौरान आज्ञापक आदेशों का पालन किये जाने निर्देश दिये गये । साथ ही पूर्व में दोषमुक्त प्रकरणों की गई समीक्षा के दौरान पाये गये इंगित त्रुटियों पर कार्यवाही अविलंब करने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त समीक्षा बैठक में समिति के सदस्य के रूप में विवेक शुक्ला, पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा, मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेशकश्यप, कार्यालय पु.म.नि. रेंज बिलासपुर एवं श्यामलाल पटेल, उप संचालक अभियोजन जांजगीर-चांपा शामिल रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button