रायपुर

नान घोटाला: मुख्य आरोपी पूर्व IAS आलोक शुक्ला ने ED कोर्ट में किया सरेंडर, अनिल टुटेजा पहले से जेल में

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले के मुख्य आरोपी और पूर्व IAS अधिकारी आलोक शुक्ला ने शुक्रवार को रायपुर स्थित ईडी की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। मामले में सह-आरोपी अनिल टुटेजा पहले से ही जेल में हैं। दोनों को पहले हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन दो दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद से ही आलोक शुक्ला गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में थे।

जानकारी के मुताबिक, आलोक शुक्ला शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर ईडी कोर्ट पहुंचे और वहां सरेंडर कर दिया। इससे पहले गुरुवार को भी वे अदालत पहुंचे थे, लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश उपलब्ध न होने के कारण अदालत ने उनका आत्मसमर्पण स्वीकार करने से मना कर दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि आदेश अपलोड होने के बाद ही सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति लेकर आज शुक्ला अदालत में पहुंचे, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी को इसकी सूचना दे दी। दो दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की अग्रिम जमानत रद्द करते हुए आदेश दिया था कि दोनों आरोपियों को पहले दो सप्ताह ईडी की हिरासत में और उसके बाद दो सप्ताह न्यायिक अभिरक्षा में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत का लाभ मिल सकेगा।

गौरतलब है कि नान घोटाले में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा पर जांच प्रभावित करने और गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। ईडी ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया और ईडी की कस्टडी की अनुमति प्रदान कर दी।

प्रशांत गौतम

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