छत्तीसगढ

3200 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ा अपडेट : पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल पर ED का 7000 पन्नों का चालान

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले मामले में सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ विशेष अदालत में 7000 पन्नों का चालान पेश किया है। इस चालान में एजेंसी ने चैतन्य बघेल की कथित संलिप्तता और पूरे घोटाले में उनके कारनामों का विस्तार से उल्लेख किया है।

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी

गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित बघेल निवास पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई ठीक उनके जन्मदिन के दिन हुई थी, जिससे यह गिरफ्तारी और भी सुर्खियों में रही।

कोर्ट से राहत : 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड खारिज

चालान पेश करने के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल की 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। लेकिन विशेष अदालत ने ईडी की इस मांग को अस्वीकार करते हुए चैतन्य बघेल को राहत दी।
 कोर्ट ने अस्वीकार की 7 दिनों की कस्टोडियल रिमांड

सुप्रीम कोर्ट से भी झटका

इससे पहले भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने CBI और ED की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से इंकार कर दिया और कहा कि यदि ईडी की कार्रवाई व पीएमएलए कानून की वैधानिकता को चुनौती देनी है, तो इसके लिए अलग से याचिका दाखिल करनी होगी। साथ ही कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी

इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को इस याचिका पर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यह सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मे हुई

प्रशांत गौतम

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