बिलासपुर

*गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज कांड पर मचे बवाल के बाद एन‌एस‌एस को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा गिरफ्तार, अग्रिम जांच जारी*

छत्तीसगढ़ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)।कोनी स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज कांड पर मचे बवाल के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एन‌एस‌एस को-ऑर्डिनेटर दिलीप झा गिरफ्तार कर लिया है।

दरअसल, आरोप है कि एन‌एस‌एस कैंप के दौरान 155 हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़वाई गई थी। कैंप में 159 छात्र थे, इनमें 4 ही मुस्लिम थे। मामला सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर जमकर बवाल किया था। इसके साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आज एनएनएस कोऑर्डिनेटर दीपक झा को गिरफ्तार किया है।

छात्रों ने अपनी शिकायत में बताया है कि जब एनएसएस कैंप में रोज सुबह योग क्लास लगाई जाती था, तब वहां हिंदू छात्रों को नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। छात्रों ने नमाज पढ़ने का विरोध भी किया। लेकिन, प्रोग्राम ऑफिसर और कोआर्डिनेटर उन्हें डराते-धमकाते रहे और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के साथ ही सर्टिफिकेट नहीं देने की चेतावनी देते रहे।

छात्रों ने बताया कि बाकी दिनों की तरह एनएसएस कैंप में सुबह 6:15 से 7:00 बजे योग करने छात्र एकजुट हुए, इसमें कुल 159 छात्र कैंप में थे। इसमें 4 छात्र मुस्लिम थे। 31 मार्च को मुसलमानों का त्योहार ईद उल फितर था अचानक से कोऑर्डिनेटर ने चारों मुस्लिम छात्रों को मंच पर बुलाया। बाकी छात्रों को मुस्लिम छात्रों की तरह मंच पर नमाज अदा करने की प्रक्रिया को दोहराने और सीखने का आदेश दिया।

एन‌एस‌एस ऑफिस में हम लोग बयान देने गए हुए थे। वहां स्क्रिप्ट दी गई जिसे सिर्फ यस-नो में भरना था। किसी से भी अलग से बुलाकर उनका ओपिनियन नहीं लिया गया। बस एक सर ने कहा कि, किसी को कुछ कहना हो तो वो मेरी ऑफिस में 4 बजे तक आ सकते हैं।

पुलिस की मीडिया प्रभारी और सीएसपी रश्मित कौर चावला ने कहा कि, एन‌एस‌एस कैम्प में शामिल छात्रों के आवेदन पर जांच की गई। जिसमें छात्रों ने शिविर में नमाज पढ़वाकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की बात कही है।

उनके बयान के आधार पर आवेदन की जांच उपरांत प्रो.दिलीप झा, डाॅ. मधुलिका सिंह, डाॅ. ज्योति वर्मा, डाॅ. नीरज कुमारी, डाॅ. प्रशांत वैष्णव, डाॅ. सुर्यभान सिंह, डाॅ. बसंत कुमार तथा टीम कोर लीडर छात्र आयुष्मान चौधरी के विरूध्द बीएनएस की धारा 196 (ख), 197 (1)(ख)(ग), 299, 302, 190 छ.ग. धर्म स्वातंत्रय अधिनियम की धारा 4 के तहत् अपराध कर पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था। अपराध में विवेचना उपरांत अपराध सबूत पाए जाने से, आरोपी द्वारा विवेचना व साक्ष्य को प्रभावित करने तथा विवेचना में सहयोग नहीं करने के कारण आरोपी प्रोफेसर दिलीप झा को आज दिनांक 01.05.2025 गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

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