अब तेजआवाज में नही चलेगा डीजे, कुछ दिनों बाद अमृत धारा महोत्सव है वहाँ प्रोग्राम कैसे होगा, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी, कुछ दिनों बाद अमृत धारा महोत्सव कैसे होगा
छत्तीसगढ उजाला : राकेश मेघानी

मनेंद्रगढ़ (छत्तीसगढ उजाला)| शहर के डीजे संचालकों के साथ तहसीलदार नीरजकांत तिवारी और थाना प्रभारी अमित कौशिक ने कोतवाली थाना मनेंद्रगढ़ बैठक की। बैठक के दौरान डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई।
डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश का पालन करने के साथ रात 10 बजे के बाद डीजे, धमाल न चलाने और निर्धारित आवाज में डी चलाने के निर्देश दिए गए।
*तहसीलदार ने कहा आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी*
तहसीलदार नीरजकांत तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में साउंड सिस्टम, धमाल और डीजे संचालकों को बुलाया गया सभी की बैठक लेकर उन्हें उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया और यह बताया गया कि साउंड मीटर के बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि उतपन्न करने वाले यंत्र बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा की अवधि में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही कोई बिना अनुमति डी जे का उपयोग नही कर सकते। धार्मिक स्थलों के लिए सवाल करने पर तहसीलदार ने कहा समय समय पर जांच की जाती है। ध्वनि की सीमा के अनुसार चलने पर कोई कार्यवाही नही होती है उससे अधिक में बंद कराया जाता है। आगे भी कराया जाएगा शासकीय आयोजन पर सवाल के जवाब में कहा जो शासकीय आयोजन है। वह निर्धारित सीमा के अनुसार किया जाएगा, आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।
*डीजे संचालक ने कहा कुछ दिनों बाद अमृत धारा महोत्सव है वहाँ प्रोग्राम कैसे होगा*
डीजे संचालक उत्कर्ष सेन ने कहा जो प्रशासन ने 50 डेसिबल की फ्रीक्वेंसी सेट की है उसमें न तो सरकारी काम हो सकते है और न प्रायवेट काम हो सकते है अभी कुछ ही दिनों बाद महाशिवरात्रि है। हमारे एरिया में अमृत धारा महोत्सव होने वाला है उसमें सी एम साहब और यहाँ के होम मिनिस्टर साहब भी आएंगे वहाँ भी प्रोग्राम कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। शासन के हिसाब से 50 डेसिबल सेट किया गया है। 50 डेसिबल में साउंड चलेगा ही नही,
दुर्भाग्य वाली बात यह है हम सभी बेरोजगार हो जाएंगे।