देश

केरल सरकार का ऐतिहासिक निर्णय: दुष्कर्म मामले में 33 साल की सजा

केरल की एक अदालत ने शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति को 33 साल की कारावास की सजा सुनाई है। व्यक्ति पर केरल के पहाड़ी जिले के पूपारा में पश्चिम बंगाल की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया है।

दूसरा आरोपी फरार

आरोपी का नाम खेमसिंग अय्याम है जो मामले में दूसरा आरोपी है। पहला आरोपी महेश कुमार यादव जमानत मिलने के बाद से फरार है। 27 वर्षीय खेमसिंग अय्याम को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईपीसी के तहत अपराधों के लिए अलग-अलग जेल की सजा सुनाई। ये सजाएं एकसाथ चलेंगी।

अभियोजक ने कहा कि अदालत ने दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। एसपीपी ने कहा कि अदालत ने पीड़ित को पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार मुआवजा प्रदान करने की भी सिफारिश की है और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, इडुक्की-थोडुपुझा को तदनुसार निर्देश दिया है।

यह घटना 2022 में घटी

विशेष लोक अभियोजक स्मिजू के दास ने कहा कि महेश यादव का लड़की के माता-पिता और लड़की के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था और पीड़िता के घर भी आता था। वह एक दिन लड़की को बहल फुसला कर अय्याम के घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना 2022 में घटी। अभियोजक ने कहा कि इसके बाद अय्याम ने लड़की को धमकाया और उसे पूपारा ले गया जहां उसने एक बागान में उसके साथ दु्ष्कर्म किया।

News Desk

Related Articles

Back to top button