*निजी दुकान से पीडीएस का 52 बोरी चावल जब्त, आवश्यक वस्तु अधिनियम तहत कार्रवाई की गई* *दुकान मालिक के विरुद्ध दर्ज कराया एफआईआर, चावल बेचने वालों हितग्राहियों का राशन कार्ड भी निरस्त होगा*
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विवेक राईस ट्रेडिंग निरीक्षण किया गया। जिसमें 13 क्विंटल(52 बोरी) पीडीएस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टीफ़ाइड मोटा चावल प्राप्त हुआ है।
दुकान के प्रोपराइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नही किये जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जप्ती की कार्यवाही की गयी। निरीक्षण के दौरान दो स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत प्राप्त मोटा चावल बेचने आये थे उनका और दुकानदार का बयान भी लिया गया।
दुकान के प्रोपराइटर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है तथा अपना राशन अवैध तरीके से बेचने वालो का भी राशन कार्ड निरस्त किया जाएगा। उक्त कार्रवाई में तहसीलदार बिलासपुर अतुल वैष्णव, अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर जजती सिद्धि गबेल, खाद्य विभाग से सहायक खाद्य अधिकारी राजीव लोचन तिवारी, अजय मौर्य,खाद्य निरीक्षक धीरेंद्र कश्यप उपस्थित थे।