आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद शिक्षक निलंबित, 48 घंटे से अधिक जेल में रहने पर DEO की कार्रवाई
मरवाही के माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक लालबहादुर प्रजापति पर हुई कार्रवाई, BNS की विभिन्न धाराओं में दर्ज है अपराध
जी. पी. एम.(छत्तीसगढ़ उजाला)- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में आपराधिक प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद जेल में निरुद्ध शिक्षक के खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। विकासखण्ड मरवाही के माध्यमिक शाला लिटियासरई में पदस्थ शिक्षक एलबी लालबहादुर प्रजापति को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिक्षक के विरुद्ध मरवाही थाने में आपराधिक मामला दर्ज होने और 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक लालबहादुर प्रजापति के विरुद्ध थाना मरवाही में अपराध क्रमांक 225/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 109(1) एवं 3(5) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में थाना प्रभारी मरवाही से प्राप्त प्रतिवेदन के मुताबिक पुलिस ने शिक्षक को 26 अक्टूबर 2026 को शाम 7:15 बजे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया।
मामले में शिक्षक के 48 घंटे से अधिक समय तक जेल में निरुद्ध रहने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। वहीं, जेल से रिहा होने के बाद उनके मुख्यालय का निर्धारण अलग से किया जाएगा।
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आपराधिक प्रकरण की कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह जारी है, जबकि विभागीय स्तर पर गिरफ्तारी और जेल में निरुद्ध रहने के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है।




