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महिला जनप्रतिनिधि से कथित गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी, महेंद्र राठी पर FIR दर्ज

साजा में नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रेरणा लाल शौर्यजीत सिंह की शिकायत पर कार्रवाई, BNS की धाराओं में मामला दर्ज; गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई पर उठे सवाल

बेमेतरा/साजा(छत्तीसगढ़ उजाला)-छत्तीसगढ़ के साजा में महिला जनप्रतिनिधि के साथ कथित गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। नगर पंचायत साजा की उपाध्यक्ष एवं भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य प्रेरणा लाल शौर्यजीत सिंह ने महेंद्र राठी पर रास्ता रोककर अभद्रता करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर साजा पुलिस ने 9 अक्टूबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 और 351(3) के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शनि मंदिर के पास वाहन रोकने का आरोप

शिकायत में दर्ज विवरण के अनुसार, घटना 9 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे कोड़िया रोड स्थित शनि मंदिर के पास की बताई गई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह अपने पति के साथ रायपुर से साजा लौट रही थीं। इसी दौरान कथित तौर पर उनकी गाड़ी रुकवाई गई और उनके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई।

मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। हालांकि, आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

महिला जनप्रतिनिधि की सुरक्षा पर सवाल

सार्वजनिक जीवन में सक्रिय महिला जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की कथित घटना ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और कानून के अनुरूप कार्रवाई आवश्यक है।

FIR के बाद आगे की कार्रवाई पर नजर

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर लोगों की नजर है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महेंद्र राठी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में जांच की प्रगति, आरोपों के संबंध में जुटाए जा रहे साक्ष्य और पुलिस की आगामी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।

सवाल यह है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और पुलिस मामले में आगे क्या कदम उठाती है? फिलहाल निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही है।

प्रशांत गौतम

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