बिलासपुर

*मिशन अस्पताल परिसर स्थित 11 एकड़ जमीन पर 14 नवंबर को आदेश की कापी प्राप्त होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी* *अस्पताल परिसर में रह रहे 12 से 15 कब्जाधारियों के लिए इस नोटिस में खाली कराने संबंधी कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए*

छत्तीसगढ उजाला

 

बिलासपुर (छत्तीसगढ उजाला)। कलेक्टर के आदेश पर मिशन अस्पताल परिसर स्थित 11 एकड़ जमीन पर प्रशासन ने चार नवंबर को नोटिस चस्पा कर कब्जे की घोषणा कर दी है। इस दौरान नजूल तहसीलदार शिल्पा भगत, एसडीएम पीयूष तिवारी और नगर निगम के अमले की मौजूदगी रही। हालांकि मिशन अस्पताल परिसर में रह रहे 12 से 15 कब्जाधारियों के लिए इस नोटिस में खाली कराने संबंधी कोई दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। अधिकारियों की मानें तो हाई कोर्ट का निर्णय मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर नोटिस चस्पा किए

संभागायुक्त कोर्ट से लीज निरस्त और पजेशन का स्थगन आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को मिशन अस्पताल की लगभग 11 एकड़ जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। परिसर पर अपना कब्जा दर्शाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर नोटिस चस्पा किए, लेकिन परिसर में निवासरत 12 से 15 परिवारों को अभी तक नहीं हटाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस संबंध में निर्णय हाई कोर्ट से आदेश की कापी मिलने के बाद ही लिया जाएगा। 14 नवंबर को आदेश की कापी प्राप्त होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।

सेवा के लिए ली जमीन, हो रहा था व्यावसायिक इस्तेमाल

मिशन अस्पताल की स्थापना के लिए 1885 में क्रिश्चियन वुमन बोर्ड आफ मिशन को यह जमीन को सेवा के उद्देश्य से आबंटित किया गया था। यह भूमि मोहल्ला चांटापारा स्थित है, जिसमें लगभग 382,711 वर्गफीट और 40,500 वर्गफीट की रकबा शामिल है। वर्ष 1966 में लीज का नवीनीकरण किया गया, जो 31 अप्रैल 1994 तक प्रभावी रहा।

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