मध्यप्रदेशराज्य

मप्र में एक जून से आरटीओ के नए नियम, नाबालिग के वाहन चलाने पर भी सख्‍ती, उल्लंघन करने पर देना होगा अधिक जुर्माना

 सरकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से नए नियम जारी किए जाएंगे। इसमें 1 जून 2024 से नए नियमों को मप्र में लागू किया जाएगा। गाड़ी तेज गति से लेकर कम उम्र में चलाने तक में भारी जुर्माना देना होगा। वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस बेहद जरूरी हो गया है। नाबालिग के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। 18 साल से कम उम्र के लोग अगर वाहन चलाते पाए जाते हैं तो 25,000 रुपये तक जुर्माना भरना पडेगा। इसके अलावा वाहन मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द हो सकता है,साथ ही नाबालिग को 25 साल की उम्र तक लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। यहां बता दें कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाता है। वहीं 16 साल की उम्र पूरी होने पर 50 सीसी की क्षमता वाले मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लिया जा सकता है। इसके बाद 18 साल के होने पर आप उस लाइसेंस को अपडेट करा सकते हैं।

किन लोगों पर कितना लगेगा जुर्माना

तेज गति से गाड़ी चलाने वाले पर 1000 रुपये से 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड सकता है। वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। हेलमेट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना भरना होगा। सीट बेल्ट न पहनने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

क्या हैं नए नियम

  • तेज रफ्तार: अगर आप स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है।
  • बिना लाइसेंस के गाडी चलाना : अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • नाबालिग ड्राइवर: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकडा गया तो 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगेगा और गाडी मालिक का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है।
  • हेलमेट और सीट बेल्ट: हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनने पर 100-100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
News Desk

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