विधायक देवेंद्र यादव को पुराने मामले में मिली जमानत, यूनिवर्सिटी घेराव के दौरान हुई थी जमकर तोड़फोड़ बन गया था अफरा-तफरी का माहौल
छत्तीसगढ़ उजाला
बिलासपुर (छत्तीसगढ़ उजाला)। छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजीएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 10 साल पहले बिलासपुर की अटल बिहारी यूनिवर्सिटी में किसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के घेराव साथ किया था। इसे लेकर उन पर केस दर्ज हुआ था।
10 साल पहले सिटी कोतवाली पुलिस ने धारा 147, 427 आइपीसी के तहत अपराध दर्ज हुआ था। इस मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, सोहेल खालिक समेत अन्य के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई थी। स्थायी वारंट पर भी जवाब देने के लिए वे कोर्ट नहीं पहुंच रहें थे। फ़िलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत दी।
छात्रों की मांग को लेजर एनएसयूआइ के बैनर तले अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का छात्रों ने घेराव किया था। छात्र आंदोलन की अगुवाई एनएसयूआइ के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने की थी। आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया था। एनएसयूआइ के पदाधिकारी व छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर तोड़फोड़ कर दी थी। सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने और शासकीय कामकाज में बाधा उतपन्न करने जैसे कई मामले में पुलिस ने देवेंद्र यादव सहित आधा दर्जन छात्र नेताओं के खिलाफ एफआइआर दर्ज की थी। एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं के खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी तब पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग में संचालित हो रही थी। छात्रों की भारी भीड़ और उग्र प्रदर्शन के चलते सड़क जाम की स्थिति बन गई थी। यूनिवर्सिटी के करीब डीपी विप्र कालेज और आधा दर्जन के करीब कोचिंग सेंटर के कारण भीड़ बढ़ गई थी। इससे अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया था।