*स्वास्थ्य विभाग के लिपिक का वेतन आहरण पर रोक लगाने हेतु आरटीआई एक्टिविस्ट के आवेदन पर सीएमएचओ ने जारी किया नोटिश*
छत्तीसगढ उजाला

मुंगेली (छत्तीसगढ उजाला)। मुंगेली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने ही विभाग के लिपिक को वेतन आहरण पर रोक लगाने नोटिस जारी किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप सिंह ने दिया था आवेदन।
मुंगेली जिले के स्वास्थ्य विभाग से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें मुंगेली जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने ही विभाग के बाबु इंद्रजीत सिंह आडीले को नोटिश जारी किया है, पूरा मामला इस प्रकार हैं कि मुंगेली जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप सिंह ठाकुर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में पत्र लिखकर कर्मचारियों के नियुक्ति से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी चाही गई थी जिसमें जन सूचना अधिकारी ने संबंधित सेक्शन के बाबू को जानकारी देने के कहा जानकारी नहीं उपलब्ध कराने पर मुंगेली सीएमएचओ ने संबंधित सेक्शन के बाबू को नोटिश जारी किया व यह निर्देशित किया कि जब तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन द्वारा चाही गई तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं करा देते तब तक आपका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे।
बताते चलें कि संबंधित बाबू को आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बार बार लिखित व मौखिक रूप से निर्देश दिया गया है लेकिन इसके बाद भी उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई है, इससे यह भी सिद्ध होता हैं कि स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयीन काम काज की व्यवस्था कितनी धीमी है व लापरवाही पूर्वक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, जानकारी न देना भी किसी बड़े भ्रष्टाचार को दबाने की रणनीति हो सकती हैं।