सूरजपुर (छत्तीसगढ उजाला)। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पुलिस कर्मी की पत्नी और बेटी के हत्यारे कुलदीप साहू के स्वजन के आधा दर्जन अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आरोपित के पिता और चाचा के छह निर्माण स्थलों पर नगरपालिका की ओर से नोटिस चस्पा किया गया है।
बिना अनुमति निर्मित मकान,अहाता को तीन दिन के भीतर हटा लेने के आदेश हैं, अन्यथा नगर पालिका की ओर से निर्माण जमींदोज किया जाएगा।कार्रवाई के दायरे में 150 डिसमिल पर निर्मित मकान,गोदाम आएंगे।आरोपित के नाम का कोई भी निर्माण नहीं है। आरोपित संयुक्त परिवार में ही रहता है।
निर्मम दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों में व्याप्त आक्रोश के साथ ही आरोपित को फांसी देने एवं उसके अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाने की मांग की जा रही थी। नगर पालिका प्रशासन आरोपित के स्वजन के छह ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है।
इसको लेकर नगर पालिका प्रशासन ने मुख्य आरोपित के पिता अशोक साहू के सूरजपुर के वार्ड क्रमांक चार, सात , 13 व ग्राम तिलसिवां के कुल पांच तथा उसके चाचा संजय साहू के वार्ड क्रमांक सात में अवैध रूप से निर्मित मकान में नोटिस चस्पा किया है।
नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि नगरीय निकाय से बगैर अनुज्ञा प्राप्त किए भवन निर्माण किया गया है, जो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम का उल्लंघन है। अपना निर्माण हटा ले, अन्यथा नगर पालिका प्रशासन बेदखली की कार्रवाई करेगी।
सवा दो डिसमिल का पट्टा,60 डिसमिल पर कब्जा
राजस्व सूत्रों के मुताबिक आरोपित कुलदीप साहू के पिता अशोक साहू का पुराना बस स्टैंड के पीछे वार्ड क्रमांक सात में सवा दो डिसमिल जमीन का पट्टा है। जबकि 60 डिसमिल जमीन में कब्जा कर मकान व अहाता का अवैध निर्माण किया गया है।
इसके अलावा उसके रिंग रोड मानपुर में 37 डिसमिल, मानपुर मोहल्ले में 25 डिसमिल, कब्रिस्तान मोहल्ला में 25 डिसमिल एवं ग्राम तिलसिवां में 25 डिसमिल भूमि पर बिना अनुज्ञा निर्मित मकान एवं अहाता पर बुलडोजर चलाने नोटिस चस्पा किया गया है। वहीं वार्ड क्रमांक सात में अवैध रूप से निर्मित मुख्य आरोपित कुलदीप के चाचा संजय साहू के मकान में भी नगर पालिका प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। आरोपित कुलदीप साहू उनका परिवार दहशत में इधर-उधर भटकने को मजबूर है। उनका कहना है कि अगर कुलदीप ने अपराध घटित किया है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे मकान और गोदाम को तोड़ने के लिए नोटिस चस्पा किया जाना अनुचित है।