रूस की अदालत ने ‘चरमपंथ’ के आरोप में फेसबुक, इंस्टाग्राम को प्रतिबंधित किया

अभियोजकों ने सोशल मीडिया मंचों पर यूक्रेन में रूस की सेना की कार्रवाई के संबंध में फर्जी खबरों और रूस में प्रदर्शनों की अपीलों को हटाने की रूस की सरकार के आग्रह को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया।
मॉस्को| मॉस्को की एक अदालत ने सोमवार को ‘चरमपंथी गतिविधियों’ के मामले में फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्रतिबंधित कर दिया। यह फैसला दोनों सोशल मीडिया मंचों की मूल कंपनी ‘मेटा’ के खिलाफ दायर मामले में आया है।
त्वरस्कोय जिला अदालत ने अभियोजकों के एक आग्रह को स्वीकार कर लिया जिसमें ‘मेटा प्लेटफॉर्म इंक’ को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की गई थी और फेसबुक व इंस्टाग्राम को ‘चरमपंथी गतिविधियों’ के लिए प्रतिबंधित कर दिया।
अभियोजकों ने सोशल मीडिया मंचों पर यूक्रेन में रूस की सेना की कार्रवाई के संबंध में फर्जी खबरों और रूस में प्रदर्शनों की अपीलों को हटाने की रूस की सरकार के आग्रह को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया।
अदालत के फैसले ने ‘मेटा’ को रूस में कार्यालय खोलने और व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया।
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